सोशल मीडिया गाइडलाइंस पर टकराव, हाईकोर्ट पहुंचा व्हाट्सएप
व्हाट्सएप ने नए सोशल मीडिया मध्यवर्ती नियमों पर सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसके तहत संदेश सेवाओं के लिए यह पता लगाना ज़रूरी है कि किसी संदेश की शुरुआत किसने की. व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि कंपनी ने हाल ही में लागू किए गए आईटी नियमों के खिलाफ 25 मई को हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने कहा कि सरकार लोगों को निजता का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन यह उचित प्रतिबंध और कोई मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है के अधीन है. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, भारत सरकार अपने सभी नागरिकों का निजता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन साथ ही यह सरकार की ज़िम्मेदारी भी है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखे और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करे. उन्होंने आगे कहा, सभी स्थापित न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार, निजता के अधिकार सहित कोई भी मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं हैं और यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है. (एजेंसी)
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